असंठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त माह में ई-श्रम (E-SHRAM Portal) पोर्टल लॉन्च किया। इससे असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगार को एक ई-श्रम कार्ड (e-SHRAM Card) जारी किया जाएगा। इस कार्ड की मदद से रजिस्टर्ड कामगार देश में कहीं भी, कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा फ्री दुर्घटना बीमा की मदद भी है। ई-श्रम पोर्टल पर कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए 31 दिसंबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जान लें ई-श्रम कार्ड आखिर है क्या और इसे लेने के लिए पात्रता शर्तें क्या हैं-
असंगठित स्थान के निर्माण मजदूरों के अलावा दुसरे देश से आकर, श्रमिक करना, रेड़ी-पटरी वाले और अपने घरेलू मजदूर आदि इसमें शामिल हैं। E-श्रम कार्ड में 12 अंकों का यूनिवर्सल खाता No. यानी UAN रहेगा। ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध रहेगा। यूएएन नंबर एक स्थायी नंबर होगा अर्थात एक बार प्रदान किए जाने के बाद, यह कामगार के लिए अपरिवर्तित रहेगा। ई-श्रम कार्ड जीवन भर के लिए मान्य है। लिहाजा इसके रिन्युअल की कोई आवश्यकता नहीं है।
कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए, वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना आवश्यक है। ई-श्रम पोर्टल पर जाकर या CSC के जरिये मजदूर अपना डाटा अपडेट करा सकते हैं। यह जानकारी उपडेट करवा सकते है मोबाइल No., अभी जहाँ रहते वो पता, अपना काम, कितनी पढ़ाई की वो, अपने कौशल के प्रकार, परिवार का विवरण आदि शामिल हैं।
ई-श्रम कार्ड केवल असंठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। लिहाजा ईपीएफओ या ईएसआईसी के मेंबर, E-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेगा। कोई भी मजदूर जो घर-आधारित काम करता है वो, खुद का घंधा या असंगठित क्षेत्र में काम करके वेतन भोगी मजदूर है और ESIC या EPFO का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान/इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन/बिक्री में लगी हुई हैं और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती हैं। ये इकाइयां ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत कवर नहीं हैं। असंगठित कामगार के रूप में ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आय मानदंड नहीं हैं। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आय का कोई मानदंड नहीं हैं लेकिन कामगार को आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक को 2 लाख रुपये का कोई भी हादसा बीमा कवर दिया जाएगा। इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया मजदूर यदि किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो मृत्यु या फिर पूरा विकलांगता हो जाने की स्थिति में उसे 2 लाख रुपये धनराशि दी जाएगी। वहीं, अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो इस बीमा योजना के तहत वह एक लाख रुपये का हकदार होगा।
इस कार्ड के लिए 16 से 59 साल का कोई भी शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल https://eshram.gov.in/ के जरिए कामगार या तो खुद कर सकता है या फिर सार्वजनिक सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर कुछ शुल्कक देकर करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाना एकदम से फ्री है। मजदूरों को E-श्रम पोर्टल या सार्वजनिक सेवा केंद्र CSC पर अपना नामांकन के लिए कोई रूपये नहीं देना पड़ेगा।
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कामगार को अपना नाम, अपना पेशा, स्थान, शैक्षणिक योग्यता, और अपनीं स्किल जैसी जरूरी जानकारियां डालनी होंगी। आवेदन के लिए अपना आधार नंबर लगाते ही वहां के डाटा बेस से मजदूर की सभी जरूरी जानकारियां अपने आप इस पोर्टल पर स्क्रीन दिख जाएंगी। व्यक्ति को बाकी की जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। कामगार द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं-
आधार संख्या
आधार से लिंक मोबाइल नंबर
बैंक खाता
यदि किसी कामगार के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह निकटतम सीएससी पर जा सकता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
रजिस्टर्ड कामगार की मृत्यु होने की स्थिति में मजदूर द्वारा अपनी नॉमिनी बनाए गए सदस्य या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को संबंधित कागजात के साथ E-श्रम पोर्टल/CSC पर दावा दायर कराना होगा। वे संबंधित किसी भी बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं। 60 साल की उम्र पार करने के बाद मजदूर को कोई भी और कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। E-श्रम योजना के अंतर्गत उन्हें अपना आधिकारिक लाभ मिलता रहेगा।
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
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